← Back to News
📰 NEWS
News
पश्चिम चंपारण में शीतलहर के कारण स्कूलों के समय में बदलाव, 12 से 17 जनवरी तक आदेश लागू
Summary: पश्चिम चंपारण जिले में लगातार ठंड और शीतलहर को देखते हुए जिला प्रशासन ने सभी सरकारी, निजी विद्यालयों, आंगनबाड़ी केंद्रों एवं कोचिंग संस्थानों में शैक्षणिक गतिविधियों के समय में अस्थायी बदलाव किया है। यह आदेश 12 जनवरी से 17 जनवरी 2026 तक प्रभावी रहेगा।
बेतिया (पश्चिम चंपारण):
पश्चिम चंपारण जिले में लगातार गिरते तापमान और शीतलहर की गंभीर स्थिति को देखते हुए जिला प्रशासन ने बच्चों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अहम निर्णय लिया है। जिला दंडाधिकारी तरनजोत सिंह द्वारा जारी आदेश के अनुसार जिले के सभी सरकारी एवं निजी विद्यालयों (प्री-स्कूल से 12वीं कक्षा तक), आंगनबाड़ी केंद्रों तथा कोचिंग संस्थानों में शैक्षणिक गतिविधियों के संचालन के समय में परिवर्तन किया गया है।
आदेश के तहत अब शैक्षणिक गतिविधियाँ सुबह 10:00 बजे से पहले तथा दोपहर 03:30 बजे के बाद संचालित नहीं की जाएंगी। हालांकि, परीक्षाओं हेतु संचालित विशेष कक्षाओं एवं परीक्षाओं के आयोजन को इस आदेश से मुक्त रखा गया है। विद्यालय प्रबंधन अपने स्तर से आदेश के अनुरूप शैक्षणिक गतिविधियों का संचालन सुनिश्चित करेंगे।
जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि अत्यधिक ठंड बच्चों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकती है, इसलिए यह निर्णय एहतियातन लिया गया है। यह आदेश 12 जनवरी 2026 से 17 जनवरी 2026 तक प्रभावी रहेगा।
साथ ही सभी संबंधित विभागों, जिला शिक्षा पदाधिकारी, विद्यालय प्रधानाचार्यों एवं अन्य अधिकारियों को आदेश का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है।
पश्चिम चंपारण जिले में लगातार गिरते तापमान और शीतलहर की गंभीर स्थिति को देखते हुए जिला प्रशासन ने बच्चों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अहम निर्णय लिया है। जिला दंडाधिकारी तरनजोत सिंह द्वारा जारी आदेश के अनुसार जिले के सभी सरकारी एवं निजी विद्यालयों (प्री-स्कूल से 12वीं कक्षा तक), आंगनबाड़ी केंद्रों तथा कोचिंग संस्थानों में शैक्षणिक गतिविधियों के संचालन के समय में परिवर्तन किया गया है।
आदेश के तहत अब शैक्षणिक गतिविधियाँ सुबह 10:00 बजे से पहले तथा दोपहर 03:30 बजे के बाद संचालित नहीं की जाएंगी। हालांकि, परीक्षाओं हेतु संचालित विशेष कक्षाओं एवं परीक्षाओं के आयोजन को इस आदेश से मुक्त रखा गया है। विद्यालय प्रबंधन अपने स्तर से आदेश के अनुरूप शैक्षणिक गतिविधियों का संचालन सुनिश्चित करेंगे।
जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि अत्यधिक ठंड बच्चों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकती है, इसलिए यह निर्णय एहतियातन लिया गया है। यह आदेश 12 जनवरी 2026 से 17 जनवरी 2026 तक प्रभावी रहेगा।
साथ ही सभी संबंधित विभागों, जिला शिक्षा पदाधिकारी, विद्यालय प्रधानाचार्यों एवं अन्य अधिकारियों को आदेश का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है।